नई दिल्लीः कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने Advisory जारी कर सभी सार्वजनिक / निजी प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं को उनके कर्मचारियों के वेतन में कटौती नहीं करने या छटनी नहीं करने की दी हिदायत। सरकार पहले भी सभी कंपनियों को प्रेस कॉन्फेंस के माध्यम से सूचना जारी कर चुकी थी। लेकिन सरकार ने आज औपचारिक तौर पर प्रेस रिलीज कर सभी कंपनियों को हिदायत दी है कि वह अपने वर्करों के पैस न काटे और न ही छटनी करें।
सरकार ने एडवाइजरी में कही ये बातें
सरकार ने Advisory के माध्यम से कहा कि, इस चुनौती का सामना करने के लिए कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया एक भयावह स्थिति का सामना कर रही है। समाज के सभी वर्गो के समन्वित संयुक्त प्रयास की आवश्कता है। इस लिए परिस्थिति को देखते हुए ऐसी घटना हो सकती है कि कर्मचारी की सेवा को इस बहाने से समाप्त कर दी जाती है। या कर्मचारी को बिना वेतन के घर जाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है।//महाराष्ट्र में मात्र घंटे में कोरोना के मरीज पाए गये।
Seeing the #Coronavirus pandemic, an advisory has been issued by the Ministry of Labour & Employment to all the employers of Public/Private establishments to not cut salaries or resort to layoffs of their employees: Ministry of Labour & Employment pic.twitter.com/A6g0UaAi6O
— ANI (@ANI) March 23, 2020
ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति की पृष्ठभूमि में सार्वजनिक/ निजी प्रतिष्ठान के सभी नियोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि, वे अपने कर्चारियों को न वेतन में कटौती करें। और न ही उनकी छटनी करके अपने व्यवसाय का विस्तार करें। यदि कोई भी कर्मी छुट्टी लेता है तो, उसे इस अवधि के लिए किसी भी कटौती के बिना ड्यूटी पर होना चाहिए।/पंजाब में कोरोना वायरस के चलते रिहा किये गये करीबन हजार कर्मचारी
ऐसे हालात में नौकरी से कर्चारी की समाप्ति या इस परिदृष्य में मजबूरी में कमी से संकट और गहरा जाएगा। इससे न केवल कर्चारी की वित्तीय स्थिति कमजोर होगी, बल्कि इस महामारी से लड़ने के लिए उनके नैतिक संघर्ष में भी बाधा आ जाएगी। इसे देखते हुए आपको राज्य में कर्मचारी / या मालिकों को आवश्यक परामर्श जारी करना है।
22 मार्च को 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर, नही किया था जनता कर्फ्यू का पालन
FIR has been filed against 40 people from Khadia area who had gathered outside their house on 22 March as Section 144 of CrPC is imposed in Ahmedabad: Ashish Bhatia, Commissioner of Police, Ahmedabad
— ANI (@ANI) March 23, 2020
अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर, ‘आशीष भाटिया’ के अनुसार, धारा 144 के तहत ‘प्रधान मंत्री द्वारा प्रायोजित जनता कर्फ्यू का पालन नहीं करने कारण 40 लोगों के ऊपर एफआईआर की गयी है।
सोशल मीडिया पर अफवाह न फैलाएं, पड़ सकता है भारी।
कोरोना वायरस को लेकर जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं। अब उनकी खैर नहीं। सरकार सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवही करेगी। इस लिए सोशल मीडिया पर अफवाह न फैलाएं।
मैं आपसे बिलकुल सहमत हूँ सर। आज कई लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया। ये क़तई मंज़ूर नहीं। इस से सबकी सेहत ख़तरे में पड़ती है। दिल्ली में इसको सख़्ती से लागू किया जाएगा। https://t.co/LtvQWzRSyI
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 23, 2020
Author: टीम, भारतीय बुलेटिन
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