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गृहमंत्रालय ने कोविड़-19 को लेकर एडवाइजरी जारी कर निम्न बातों पर अमल करने की हिदायत दी।

by टीम, भारतीय बुलेटिन
April 16, 2020
in देश की न्यूज, राजनीति
0
गृहमंत्रालय ने कोविड-19 को लेकर गाइड़लाइन्स जारी की।

गृहमंत्रालय

  • कोरोना वायरस को लेकर आज गृहमंत्रालय ने एड़वाइजरी जारी कर मास्क को प्रत्येक सार्वजनिक और कार्यस्थल पर पहनना अनिवार्य किया।
  • आप को उपर्युक्त स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखना होगा ध्यान अन्यथा पड़ सकता है भारी।
  • गृहमंत्रालय ने कहा सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पड़ सकता है भारी।

नयी दिल्लीः गृहमंत्रालय ने आज कोविड-19 को लेकर गाइड़ लाइन्स जारी कर कहा, मास्क पहना सभी सार्वजनिक स्थानों व कार्यस्थानों पर अनिवार्य कर दिया गया है। गृहमंत्रालय ने थूकने पर भी सख्त कदम उठाते हुए, कहा सार्वजनिक स्थानों पर थूमने वाले दण्डनीय और सजा के पात्र होंगे। Ministry of Home affairs अनुसार, कोई भी कंपनी 5 कर्मचारियों को एक जगह पर एकत्रित नहीं कर सकती है। शराब, गुटखा और तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये सब सार्जनिक स्थानों को लेकर हिदायतें दी गयी हैं। उसी प्रकार कार्यस्थल को लेकर व अन्य दिशा-निर्देश निम्न हैं।

कार्यस्थल संबंधित दिशा-निर्देश

  • एम. एच.ए- के अनुसार कंपनी को कर्चारियों के लिए पर्याप्त स्क्रीनिंग टेम्परेचर और सेनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी।
  • आरोग्स सेतु एप को प्रयोग करना सभी कर्चारियों के लिए अनिवार्य होगा। जिससे वह कोरोना वायरस के मरीज को जान सकें।
  • लंच ब्रेक में सोशल डिसटेंसिंग का ख़ास ध्यान रखा जाएगा।
  • लंबी मीटिंगो पर निषेध किया गया है। सब संस्थाएं अपने सेनेटाइज कार्यक्रम को शिफ्ट में बराबर करेंगी।
  • 65 साल के आयु के कर्मचार और पांच साल के आयु के पिता को घर से ही काम करने के लिए प्रेरित करें।

डिस्इंफेंक्ट से संबंधित गृहमंत्रालय की गाइडलाइन्स

  • इंट्रेंस गेट को Disinfect करना जरुरी है
  • कैफेटेरिया और कैंटीन को Disinfect करना अनिवार्य.
  • मीटिंग रुम, conference room, खुला एरिया, वरामदाह और बिल्डिंग को Disinfect करना।
  • Equipment और लिफ्ट को Disinfect करना
  • जो कर्मचरी दूर-दराज से आ रहा है, उसके लिए यातायात की सुविधा करना।
  • कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा कराना कंपनी की जिम्दीरी होगी।
  • दो या फिर चार कर्मचारी ही लिफ्ट मे जाएं, अनिवार्य है।
  • हैंडवाश और सेनेटाइजर की पर्याप्त व्यस्था करना।

Ministry of Home Affairs (MHA) issues National Directives for #COVID19 management. Wearing of face cover is compulsory in all public places, workplaces. Spitting in public places shall be punishable with fine. pic.twitter.com/14Y7zq9vqp

— ANI (@ANI) April 15, 2020
टीम, भारतीय बुलेटिन
Author: टीम, भारतीय बुलेटिन

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Tags: गृहमंत्रालय
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