केजरीवाल सरकार का ऐलान, कोविड़-19 की लड़ाई में मृत्यु पर मिलेगी सम्मान राशि 1 करोड़ रुपये।
सेवाकर्मी चाहें डॉक्टर हो, मेडिकल स्टाफ हो या फिर सफाई कर्मचारी।
वहीं दिल्ली पुलिस ने एक दुकानदार को खादृाान्न की कथित हेरा फेरी को लेकर किया गिरफ्तार।
नई दिल्लीः केजरीवाल सरकार ने आज दिल्ली मे कोरोना वायरस के मरीजों की सेवा में लगे डॉक्टर्स, नर्स और सफाई कर्मचारियों के लेकर बडा ऐलान किया है। दिल्ली सरकार ने अपने ऐलान में कहा है कि, दुर्भाग्यवश यदि किसी स्वास्थ्य कर्मी (डॉक्टर्स, नर्स) या फिर सफाई कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो केजरीवाल सरकार उनके परिवार की देखभाल के लिए उन्हें सम्मान राशि के तौर 1 करोड़ रु देगी। दिल्ली सीएम, ने कहा चाहें वे स्वास्थ्य कर्मी (डॉक्टर्स, नर्स) या फिर सफाई कर्मचारी सरकारी हों या प्राइवेट इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
If anyone loses their life while serving #COVID19 patients, whether sanitation workers, doctors or nurses, their family will be provided Rs 1 crore as respect to their service. Whether they are from private or government sector doesn't matter: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal pic.twitter.com/UJdnHmbC2Z
— ANI (@ANI) April 1, 2020
डॉक्टर स्वंय आ रहे हैं कोरोना के चपेट में।
दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के दो रेजीडेंट डॉक्टर कोरोना पोजिटिव पाए गये हैं। इनमें से एक डॉक्टर पुरुष है।
तो वहीं दूसरी डॉक्टर महिला है। ये महिला डॉक्टर फाइनल ईयर की स्टूडेंट है।
महिला ड़ॉक्टर बायोकेमिस्ट्ररी की फाइनल ईयर स्टूडेंट है। प्रशासन अनुसार इनका कोविड-19 पोजिटिव पाया जाना, इनकी विदेशी यात्रा है।
Delhi: 2 resident doctors of Safdarjung hospital have tested positive for #COVID19 – a male doctor posted in COVID-19 unit and another resident doctor, a 3rd-year female PG student from Biochemistry department. According to the officials, she has a past travel history to aboard.
— ANI (@ANI) April 1, 2020
राशन में हेरा फेरी को लेकर हुयी गिरफ्तारी
दिल्ली के रघुवीर नगर में राशन की हेराफेरी को लकेर एक राशन की दुकान वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। राशन की दुकान का नाम उचित दर की दुकान था। इस पर कई धाराओं में धाराओं में ‘ धारा-7 ( under section-7) आवश्यक वस्तु अधिनियम धारा-53 (essential commodity act-53) आपदा प्रबंधन अधिनियम धारा-3 (Disaster management act, sec-3) ‘महामारी अधिनियम के तहत धारा-188 और आईपीसी की धारा-409 मुकद्दमा दर्ज किया गया है।
Delhi: Police have arrested a fair price shop owner in Raghubir Nagar over alleged misappropriation of food grains. A case has been registered under section 7, Essential Commodity Act, Sec 53, Disaster Management Act, Sec 3 Epidemic Act, and Sections 188 & 409 IPC pic.twitter.com/AzjLWjeIWc
— ANI (@ANI) April 1, 2020
Author: टीम, भारतीय बुलेटिन
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