नयी दिल्लीः महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में पढनें वाले छात्रों के अभिभावकों के लिए राहत की खबर दी है। maharashtra सरकार के शिक्षा विभाग ने स्कूलों को सख्त निर्देश जारी किये है। स्कूल सेशन 20-21 में न फीस बढा सकेंगे। और न ही फीस का पिछला बचा हुआ भाग छात्रों के अभिभावकों से जबरन वसूल कर सकेंगे। ऐसे निर्देश महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग ने जारी किये हैं। साथ ही स्कूलों को मासिक (Monthly) और तिमाही (Quaterly) विकल्प की व्यवस्था करनी होगी। जिससे छात्रों के माता-पिता आसानी से फीस भर सकें।
There will be no hike in school fee for this academic year 2020-21. Parents should not be forced to pay the remaining fee of academic year 2019-20 & the fee for 2020-21 in one go, they must be given monthly/quarterly payment options: Maharashtra Education Department pic.twitter.com/kp4wVKE44g
— ANI (@ANI) May 9, 2020
स्कूलों को इस प्रकार के निर्देश ट्विटर के माध्यम से दिये गये हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए ऐसे निर्देश जारी किये हैं। कोरोना से कराह रहे छात्रों के अभिभावकों के लिए एक अच्छी खबर है। कोरोना महामारी में अभिभावकों पर शैक्षिक बोझ को देखते हुए इस प्रकार के निर्णय लिए गये है।
महाराष्ट्र में कोरोना की चपेट में पुलिस कर्मी
आप को बता दें, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के लेकर स्थिति बहुत खराब है। इस प्रदेश में सामान्य जन जिस तेजी से कोरोना की चपेट में आ रहा है। ठीक उसी प्रकार इस राज्य में कोरोना से पीडित पुलिस कर्मियों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना से 714 पुलिस कर्मी संक्रमित हैं। जिनमे से 61 पुलिस कर्मियों को इलाज के द्वारा ठीक किया जा चुका है। लेकिन 5 पुलिस कर्मियों की मौत भी हो चुकी है।
714 police personnel have tested positive for #COVID19 in the state, of which 648 are active cases, 61 recovered & 5 deaths. There have been 194 incidents of assault on police personnel during the lockdown period & 689 accused have been arrested for the same: Maharashtra Police pic.twitter.com/1xcxfUiXze
— ANI (@ANI) May 9, 2020
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Author: टीम, भारतीय बुलेटिन
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