maharashtra सरकार का बडा फैसला, स्कूल academic year 20-20 में न फीस बढा सकते हैं और न बची फीस जबरदस्ती बसूल सकते हैं।

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maharashtra सरकार ने की बडी घोषणा। कही न बढेगी फीस न जबरन वसूली जाएगी बची हुयी फीस।

नयी दिल्लीः महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में पढनें वाले छात्रों के अभिभावकों के लिए राहत की खबर दी है। maharashtra सरकार के शिक्षा विभाग ने स्कूलों को सख्त निर्देश जारी किये है। स्कूल सेशन 20-21 में न फीस बढा सकेंगे। और न ही फीस का पिछला बचा हुआ भाग छात्रों के अभिभावकों से जबरन वसूल कर सकेंगे। ऐसे निर्देश महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग ने जारी किये हैं। साथ ही स्कूलों को मासिक (Monthly) और तिमाही (Quaterly) विकल्प की व्यवस्था करनी होगी। जिससे छात्रों के माता-पिता आसानी से फीस भर सकें।

स्कूलों को इस प्रकार के निर्देश ट्विटर के माध्यम से दिये गये हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए ऐसे निर्देश जारी किये हैं। कोरोना से कराह रहे छात्रों के अभिभावकों के लिए एक अच्छी खबर है। कोरोना महामारी में अभिभावकों पर शैक्षिक बोझ को देखते हुए इस प्रकार के निर्णय लिए गये है।

महाराष्ट्र में कोरोना की चपेट में पुलिस कर्मी

आप को बता दें, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के लेकर स्थिति बहुत खराब है। इस प्रदेश में सामान्य जन जिस तेजी से कोरोना की चपेट में आ रहा है। ठीक उसी प्रकार इस राज्य में कोरोना से पीडित पुलिस कर्मियों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना से 714 पुलिस कर्मी संक्रमित हैं। जिनमे से 61 पुलिस कर्मियों को इलाज के द्वारा ठीक किया जा चुका है। लेकिन 5 पुलिस कर्मियों की मौत भी हो चुकी है।

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Author: टीम, भारतीय बुलेटिन

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