नयी दिल्लीः बॉम्बे हाईकोर्ट में आज फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की बीएमसी के द्वारा तोडफोड के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई की गयी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना केऑफिस को तोडने वाले अधिकारी और शिवसेना नेता संजय राउत को ‘केस’ का पार्टी बनाया है। लेकिन इस मानले की सुनवाई कल होगी। कंगना रनौत द्वारा दायर याचिका में दो करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की गयी थी। लेकिन बीएमसी ने अपने जबाव मे ये दावा किया था कि कंगना की याचिका कानूनी प्रकिया का दुर्प्रयोग कर रही है। इस लिए कोर्ट को कंगना रनौत की याचिका खारिज कर, कंगना पर जुर्माना लगाना चाहिए।
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Kangana Ranaut property demolition matter: Bombay High Court allows the officer who passed demolition order and Shiv Sena's Sanjay Raut to join as parties in the case. Hearing adjourned till tomorrow. (File Photo) pic.twitter.com/CvgwWIbEfJ
— ANI (@ANI) September 22, 2020
बतां दें कि कंगना के ऑफिस के कई हिस्से बीएमसी द्वारा 9 सितंबर को तोडे गये थे। जो हिस्से बीएसी के अंतर्गत आते थे, वह तो तोडे गये ही थे- साथ ही अन्य हिस्सों तो भी बीएमसी द्वारा तोड दिया गया था। जब तक कंगना के वकीलों द्वारा हाईकार्ट में तोडफोड़ रोकने के लिए याचिका दायर की गयी, तब तक देर हो चुकी थी। क्योंकि बीएमसी तोडफोड़ कर चुकी थी। इसके बाद कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। लेकिन तब तक बीएमसी तोडफोड़ कर चुकी थी।
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कीमती सामान भी तोडा था।
इसमें ऑफिस का कीमती सामान था जिससे बीएसी का कोई लेना देना नहीं थी। बीएमसी ने सामान बाहर निकालने का भी समय नही दिया था। इसी लिए कंगना रनौत ने अपनी याचिका में संशोधन कर बीएमसी से 2 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की थी।
संशोधित याचिका के जबाव में बीएमसी ने भी कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। जिसमें बीएमसी ने कहा था कि, अभिनेत्री कंगना रनौत कानूनी प्रक्रिया का दुर्प्रयोग कर रही है। इस लिए उनकी याचिका पर विचार न किया जाए बल्कि उनपर जुर्माना लगाया जाए।
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बता दें कि कंगना ने मामले को लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भी मिल चुकी हैं। साथ अब वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिन पर उनसे मिलने की भी इच्छा जाहिर कर चुकी हैं।
Author: टीम, भारतीय बुलेटिन
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