नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने कोरोना वायरस (coronavirus) के कारण प्रवासी मजदूरों (Migrant workers) के कल्याण के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कई दिशा-निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने राज्य और केंद्र सरकारों को निर्देश दिया कि वे प्रवासी श्रमिकों के लिए सूखा राशन प्रदान करें और महामारी (coronavirus pandemic) जारी रहने तक सामुदायिक रसोई जारी रखें। ये भी पढें-कार्डी बी ने अपनी प्रग्नेंसी को लेकर अपने पति ऑफसेट के साथ शेयर की न्यूड फोटो।
सुप्रीम कोर्ट ने’एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना’ को लागू करने के लिए 31 जुलाई, 2021 की समय सीमा तय की। SC ने केंद्र से असंगठित और प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए NIC के परामर्श से एक पोर्टल विकसित करने को कहा। यह प्रक्रिया 31 जुलाई के बाद शुरु न हो। कोविशील्ड वैक्सीन को यूरोपीय यूनियन ने ग्रीन पास के लिए नहीं दी मंजूरी, आदर पूनावाला बोले जल्द निकलेगा हल।
Supreme Court sets July 31, 2021 deadline to implement 'one nation one ration card' scheme. SC asked Centre to develop a portal in consultation with NIC to register unorganised & migrant workers & complete the portal and commence process not later than July 31, 2021
— ANI (@ANI) June 29, 2021
Author: टीम, भारतीय बुलेटिन
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