नयी दिल्लीः Drugs on cruise case: क्रूज मामले पर ड्रग्स | बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान (Aryan khan) की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू की। भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल, मुकुल रोहतगी – जो उनकी ओर से पेश हो रहे हैं – अपना तर्क शुरू करते हैं।

Drugs on cruise case | Bombay High Court begins hearing in the bail plea matter of Aryan Khan. Former Attorney General of India, Mukul Rohatgi – who is appearing for him – begins his argument.
— ANI (@ANI) October 26, 2021
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मुकुल रोहतगी ने कहा कि उन्हें (Aryan khan) विशेष अतिथि के रूप में क्रूज पर आमंत्रित किया गया था। उन्हें एक प्रतीक गाबा ने आमंत्रित किया था। वह एक आयोजक की तरह थे। उसने आरोपी 1 आर्यन और आरोपी 2 अरबाज मर्चेंट को आमंत्रित किया। दोनों को एक ही व्यक्ति ने आमंत्रित किया था। वे दोनों एक साथ क्रूज टर्मिनल पर उतरे।
आर्यन खान की ओर से पेश हुए भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी कहते हैं, “ऐसा लगता है कि एनसीबी को कुछ पूर्व सूचना थी कि इस क्रूज पर लोग ड्रग्स ले रहे थे, इसलिए वे एक निश्चित ताकत में मौजूद थे।”
आर्यन खान के पास से ड्रग्स की नहीं हुयी थी रिकवरी
आर्यन खान की ओर से पेश हुए पूर्व एजी मुकुल रोहतगी कहते हैं। आरोपी नंबर 2 (अरबाज मर्चेंट) के पास से 6 ग्राम चरस रिकॉर्ड किया गया था, और आर्यन खान (Aryan khan) उसके साथ वहां पहुंचने के अलावा और कोई संबंध नहीं है। कोई रिकवरी नहीं हुई। खपत का कोई सबूत नहीं था ।
आर्यन खान की ओर से पेश हुए पूर्व एजी मुकुल रोहतगी कहते हैं। आरोपी 1 आर्यन खान (Aryan khan) को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। उनका बयान एनडीपीएस एक्ट की धारा 67 के तहत दर्ज किया गया, जिसे अगले दिन वापस ले लिया गया। हमने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में उठाया है।
आर्यन की ओर से मुकुल रोहतगी ने ये भी कहा चूंकि कोई वसूली नहीं थी, इसलिए मैं कहता हूं कि आर्यन खान (Aryan khan) गलत तरीके से गिरफ्तार हुयी है। आर्यन के खिलाफ आरोप यह है कि आरोपी 2 (अरबाज मर्चेंट) मेरे साथ आया था और उसके साथ कुछ कर रहा था। इसलिए मुझ पर ड्रग्स रखने का आरोप है। अगर किसी ने अपने जूते में कुछ रखा है तो मुझ पर सचेत कब्जे का आरोप कैसे लगाया जा सकता है?
Aryan khan के खिलाफ दूसरी बात यह है कि कई अन्य लोगों को कुछ मात्रा में ड्रग्स के साथ पाया गया था, इसलिए उन्होंने आरोप लगाया कि एक सामान्य साजिश थी। वे मुझ पर उपभोग/कब्जे का आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि साजिश और साजिश के साथ आरोपी 2 के साथ नहीं बल्कि आरोप लगा रहे हैं।
आर्यन के वकील – मुकुल रोहतगी का तर्क था कि आर्यन के खिलाफ एक और बात रखी गई है – 2018, 2019 और 2020 की मेरी व्हाट्सएप चैट। ये चैट क्रूज मामले से संबंधित नहीं हैं। क्रूज केस गाबा (प्रतीक गाबा) से शुरू हुआ और वहीं खत्म हो गया। मेरी चैट और क्रूज़ के वर्तमान मामले के बीच कोई संबंध नहीं है।
अरबाज मर्चेंट से मेरा कुछ लेना देना नहीं है
मुकुल रोहतीगी का एक तर्क ये भी था कि आरोपी 2 (अरबाज मर्चेंट) का कहना है कि उसके पास (नशीले पदार्थों का) कब्जा नहीं था, बल्कि उस पर लगाया गया था। चाहे वह लगाया गया हो या उसके कब्जे में हो, मुझे इससे कोई लेना-देना नहीं है। आज तक 23 दिन बीत चुके हैं और मेरा इन सब से कोई लेना-देना नहीं था।
पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी का आगे तर्क था कि किसी ने एनसीबी के खिलाफ कुछ आरोप लगाते हुए कुछ दायर किया था, और निदेशक ने एक हलफनामा दायर किया था कि यह एक राजनीतिक व्यक्तित्व के कारण था जिसके दामाद को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। यह सब चित्रित किया जा रहा है कि मैं इसमें शामिल था।
मैंने अपने प्रत्युत्तर से यह स्पष्ट कर दिया कि मैं इन सभी आरोपों और प्रतिवादों से कहीं नहीं जुड़ा हूं। मैं इस चल रहे विवाद में कहीं नहीं हूं। मेरा मामला खूबियों पर है जो मेरे पक्ष में है।
पंचनामा में मोबाइल फोन बरामद होने का कोई जिक्र नहीं है। 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, हम वहां कैसे गए, हम कैसे बर्बाद हुए कानून में कहा गया है कि कम मात्रा के लिए, अधिकतम सजा 1 वर्ष (जेल) है। उपभोग के लिए, कानून के अनुसार पुनर्वास है।
वहीं अधिवक्ता अमित देसाई ने कहा कि आरोपी 17 भी एक कॉलेज का छात्र है और वह आरोपी 1 आर्यन (Aryan Khan) को जानता था क्योंकि दोनों ऑनलाइन पोकर खिलाड़ी थे। इसलिए अगर आरोपी 1 को चैट के आधार पर आरोपी 17 से जोड़ा जा सकता है, तो उसे केवल उपभोग के लिए जोड़ा जा सकता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं।
Mumbai drugs-on-cruise case: Hearing on bail application of accused Aryan Khan has been adjourned for tomorrow by the Bombay High Court pic.twitter.com/HMNwwIL4fw
— ANI (@ANI) October 26, 2021
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Author: टीम, भारतीय बुलेटिन
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