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Air pollution in Delhi: मामला 17 नवंबर के लिए स्थगित। इस बीच कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम। आपात बैठक में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के मुख्य सचिवों को भी उपस्थित रहने को कहा गया है।

नयी दिल्लीः Air pollution in Delhi: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली और उत्तरी राज्यों में वर्तमान में पराली जलाना प्रदूषण का प्रमुख कारण नहीं है, क्योंकि यह प्रदूषण का केवल 10% योगदान देता है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हलफनामे पर गौर करते हुए कहा कि हलफनामा किसानों को कोसने के बारे में है और कैसे पूरा कारण पराली जलाना है।

प्रदूषण कम करने के लिए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को तीन कदम सुझाए- सम-विषम वाहन योजना की शुरुआत, दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध, और सबसे गंभीर लॉकडाउन होगा।

सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण (Air pollution in Delhi) का प्रमुख कारण धूल, भारी वाहनों का यातायात और उद्योग हैं; कहते हैं कि अगर सरकार द्वारा समय पर कदम उठाए जाते हैं, तो प्रदूषण को प्रबंधनीय स्तर पर रखा जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वह इसका श्रेय नगर आयुक्त को दे रही है।

इस तरह का लंगड़ा बहाना हमें आपके द्वारा अर्जित राजस्व का ऑडिट करने और लोकप्रियता के नारों पर खर्च करने के लिए मजबूर करेगा।
लेकिन दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह लॉकडाउन लागू करने के लिए तैयार है, लेकिन चूंकि इसकी कोई हवाई सीमा नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार इसे पूरे एनसीआर में रखने पर विचार कर सकती है और संपूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाया जाना है।

17 नवंबर तक मामला स्थगित

मामला 17 नवंबर के लिए स्थगित। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनसीआर क्षेत्र के राज्यों से इस बीच कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम पर विचार करने को कहा; केंद्र द्वारा कल होने वाली आपात बैठक में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के मुख्य सचिवों को भी उपस्थित रहने को कहा गया है।

ये भी पढेंः प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी Birsa Munda की याद में झारखंड के रांची में एक संग्रहालय का उद्घाटन किया।

Author: टीम, भारतीय बुलेटिन

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