Faridabad News: फरीदाबाद पुलिस ने सुरक्षित वाहन पॉलिसी के तहत एक दिन में कटे 167 स्कूल बसों के काटे चालान

टीम, भारतीय बुलेटिन

टीम, भारतीय बुलेटिन

Get all the latest news from the Bhartiya Bulletin Team
Faridabad News: फरीदाबाद पुलिस ने सुरक्षित वाहन पॉलिसी के तहत एक दिन में कटे 167 स्कूल बसों के काटे चालान
  • इसके साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 1739 वाहन चालकों के चालान काटकर आर्थिक रूप से किया दंडित.

फरीदाबाद: पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा एवं आईजी ट्रैफिक हरियाणा के निर्देशानुसार डीसीपी ट्रैफिक अमित यशवर्धन के मार्गदर्शन व एसीपी ट्रैफिक विनोद कुमार के नेतृत्व में फरीदाबाद पुलिस ने सुरक्षित वाहन पॉलिसी के तहत सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले 167 वाहन चालकों के चालान काटे हैं।

पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि यातायात पुलिस ने सुरक्षित वाहन पॉलिसी के तहत अभियान शुरू किया है जिसने स्कूल की बसों में छात्रों को ले जा रहे वाहन चालकों द्वारा सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर उनके चालान काटे जा रहे हैं। इस अभियान के तहत फरीदाबाद पुलिस ने एक दिन में 167 बस चालको के चालान काटे हैं। इसके अलावा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 1739 वाहन चालकों के चालान भी काटे गए हैं और उनको सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक भी किया गया है। ये भी पढ़े: Faridabad news: अमन पसंद है फरीदाबाद के लोग। असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा: पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा.

Faridabad News: फरीदाबाद पुलिस ने सुरक्षित वाहन पॉलिसी के तहत एक दिन में कटे 167 स्कूल बसों के काटे चालान

शिक्षण संस्थानों व स्कूल बस चालकों के लिए सुरक्षा नियम:

1. स्कूल बस पीले रंग के पेट की हुई हो जिसपर खिड़की से 178 मिलीमीटर नीचे 254 मिलीमीटर की गहरे नीले रंग की पट्टी हो

2. बस के आगे सफेद, पीछे लाल तथा साइड में पीली रिफ्लेक्टिव टेप लगी हो जिसकी चौड़ाई कम से कम 50 मिलीमीटर हो

3. बस की स्पीड शहर के किसी भी एरिया में 50 किलोमीटर/घंटा से अधिक ना हो

4. स्कूल के आगे व पीछे स्कूल बस लिखा हो और यदि बस बाहर से हायर की गई हो तो उस पर “ऑन स्कूल ड्यूटी” साफ-साफ लिखा हो

5. स्कूल बस प्रॉपर मेंटेन हो और उस पर प्रशिक्षित ड्राइवर व कंडक्टर तैनात किए गए हो

6. बस चलाने का परमिट या परमिशन ली हुई हो

7. बस के ड्राइवर के पास कम से कम 5 साल का अनुभव हो

8. बस ड्राइवर का 3 बार से अधिक चलान न कटा हो और उसके 5 साल के अनुभव के दौरान वह भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 336, 337, 338, 304ए का अपराधी ना रहा हो

9. यदि बस में लड़कियां सफर कर रही हो तो उसके लिए महिला कंडक्टर होनी चाहिए

10. स्कूल या शैक्षणिक संस्थान के पास स्कूल की बाउंड्री के अंदर

पार्किंग स्थान अवश्य होना चाहिए ताकि बच्चों को स्कूल के अंदर उतारा जा सके ताकि वह सड़क दुर्घटना का शिकार होने से बच सकें। ये भी पढ़े: देखें Bollywood actress Disha patani के 2020 के सबसे हॉट कलेक्शन फोटोस, जो इंटरनेट पर मचा चुके हैं सनसनी।

टीम, भारतीय बुलेटिन
Author: टीम, भारतीय बुलेटिन

Get all the latest news from the Bhartiya Bulletin Team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

Rashifal

Stock Market Updates

Live Cricket Updates