फरीदाबाद के सभी शस्त्र धारक अपने शस्त्र का लाइसेंस रिन्यू करवाएं अन्यथा ऐसे शस्त्र धारकों के लाइसेंस किए जाएंगे रद्द- ज्वाइंट सीपी ओपी नरवाल.
फरीदाबाद:- 28 अक्टूबर, जैसा की विदित है कि शस्त्र धारकों को समय समय पर शस्त्र लाइसेंस को रिन्यू करना होता है। जिसके लिए लाइसेंस धारक का मेडिकल करवाया जाता है और शस्त्र की चेकिंग कि जाती है। कुछ शस्त्र धारकों ने पिछले एक से पांच वर्षों में भी लाइसेंस को रिन्यू नही करवाया है। जॉइंट पुलिस कमिश्नर श्री ओपी नरवाल द्वारा ऐसे गैर जिम्मेदार 64 सशस्त्र धारकों के लाइसेंस को रद्द किया गया है। ये भी पढेंः फरीदाबाद पुलिस के 24 सहायक उपनिरीक्षक पद्दोन्नत होकर बने उपनिरीक्षक
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि शस्त्र लाइसेंस का रिन्यू कराना जरुरी है। लाइसेंस पॉलिसी के मुताबिक एक जरूरी प्रक्रिया है जिसमे जाचां जाता है कि लाइसेंस धारकों की कैपेबिलिटी क्षमता क्या है क्या आंखों की रोशनी ठीक है, फिजिकल फिटनेस इत्यादि कैसी है, जिसके लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है और शस्त्र की कंडीशन कैसी है। हथियार विशेषज्ञ चेक करता है। इन में कमी आने पर शस्त्र लाइसेंस किए रद्द किये जाते हैं. ये भी पढेंः एसएचओ साइबर एनआईटी ने सेक्टर 88 स्थित मॉडर्न दिल्ली पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं को साइबर बुलिंग, साइबरस्टॉकिंग, पोर्नोग्राफी तथा साइबर ग्रूमिंग जैसे साइबर अपराधों के बारे में जानकारी दी.
रिन्यू नहीं कराए तो हो गये रद्द
लोगों ने अपनी जरूरत के अनुसार शस्त्र लाइसेंस NPB ( Non Prohibited Bore) ले तो लिया लेकिन इसके बाद किसी ने समय पर रिन्यू नहीं कराया या फिर किसी का शस्त्र थाने में जमा होने के कारण या किसी अन्य कारणो से रिन्यू नहीं कराया जा सका, ऐसे लाइसेंस ज्वाइंट पुलिस आयुक्त ने शस्त्र रद्द कर दिया है। फरीदाबाद के सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को सूचित किया जाता है कि जिन्होंने अपने शस्त्र का लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाया है वह समय रहते रिन्यू करवाऐं अन्यथा लाइसेंस रद्द कर दिए जायेगें। ये भी पढेंः क्राइम ब्रांच ऊंचागांव ने गाड़ी में 458 किलोग्राम पटाखे सहित आरोपी को किया गिरफ्तार.
Author: टीम, भारतीय बुलेटिन
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