गृहमंत्रालय
नयी दिल्लीः गृहमंत्रालय ने आज कोविड-19 को लेकर गाइड़ लाइन्स जारी कर कहा, मास्क पहना सभी सार्वजनिक स्थानों व कार्यस्थानों पर अनिवार्य कर दिया गया है। गृहमंत्रालय ने थूकने पर भी सख्त कदम उठाते हुए, कहा सार्वजनिक स्थानों पर थूमने वाले दण्डनीय और सजा के पात्र होंगे। Ministry of Home affairs अनुसार, कोई भी कंपनी 5 कर्मचारियों को एक जगह पर एकत्रित नहीं कर सकती है। शराब, गुटखा और तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये सब सार्जनिक स्थानों को लेकर हिदायतें दी गयी हैं। उसी प्रकार कार्यस्थल को लेकर व अन्य दिशा-निर्देश निम्न हैं।
फरीदाबाद:- लड़ाई झगड़ा करने वाले शरारती तत्वों पर फरीदाबाद पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाही की जा…
फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर धोखाधडी करने वाले गिरोह का साइबर थाना सैंट्रल की टीम ने…
साइबर थाना NIT की टीम ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार फरीदाबाद: बता दें कि…
इस्माईलपुर एमसीडी टोल नजदीक शराब ठेका के पास गोलियां मारकर की गई थी सूरज की…
फरीदाबाद- बता दें कि फरीदाबाद पुलिस द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी है।…
नयी दिल्लीः अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की मुश्किलें हैं कि कम होन का…
This website uses cookies.