नयी दिल्लीः गृहमंत्रालय ने आज कोविड-19 को लेकर गाइड़ लाइन्स जारी कर कहा, मास्क पहना सभी सार्वजनिक स्थानों व कार्यस्थानों पर अनिवार्य कर दिया गया है। गृहमंत्रालय ने थूकने पर भी सख्त कदम उठाते हुए, कहा सार्वजनिक स्थानों पर थूमने वाले दण्डनीय और सजा के पात्र होंगे। Ministry of Home affairs अनुसार, कोई भी कंपनी 5 कर्मचारियों को एक जगह पर एकत्रित नहीं कर सकती है। शराब, गुटखा और तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये सब सार्जनिक स्थानों को लेकर हिदायतें दी गयी हैं। उसी प्रकार कार्यस्थल को लेकर व अन्य दिशा-निर्देश निम्न हैं।
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