उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बडा फैसला गौ हत्या पर 10 साल की सजा। अध्यादेश पर लगी मोहर।

टीम, भारतीय बुलेटिन

टीम, भारतीय बुलेटिन

Get all the latest news from the Bhartiya Bulletin Team
योगी सरकार का बडा फैसला। बोर्ड परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को देगी एक लाख रु, नकद एक लैपटॉप साथ में घर तक बनाएगी रोड़।

उत्तर प्रदेश (लखनऊ): उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब गौ रक्षा हेतु सख्त कदम उठान जा रही है। इसके लिए योगी सरकार ने गौ वंश की रक्षा करने व गौ वध को रोकने के लिए गौवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश-2020 पर मोहर लगा दी है। जिसके तहत जेल व सजा का प्रावधान है।

अभी तक गौ वंश की रक्षा हेतु गौवध अधिनियम 1955 प्रावधान था। जिसमें योगी सरकार ने कठोर संशोधन किये हैं। अध्यादेश का एक मात्र उद्देश्य गौवंश की रक्षा करना है। साथ में गौवध अधिनियम 1955 को और अधिक संगठित और प्रभावी बनाना है। साथ ही गोकशी की घटनाओं से संबंधित अपराधों को पूर्णता खत्म करना है।

एक से सात साल की सजा का प्रावधान

गोवध निवारण अध्यादेश 2020 की धारा-5 (ख) के अनुसार यदि कोई गोवंशीय पशुओं को क्षति पहुंचाता है। उनके जीवन में संकट उत्पन्न करता है या उनका अंग भंग करता है। तो उसके लिए कठोर कारावास के रुप में 1 से 7 की जेल का प्रावधान हैं और जुर्माने के रुप में 1 से 3 लाख के रुपये का प्रावधान है।

धारा-3 या धारा-5 या धारा-5 (क)

जो कोई व्यक्ति धारा-5 या धारा-5(क) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। यो उल्लंघन करने का प्रयास करता है। वह 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की सजा का पात्र होगा और उसके लिए 3 लाख से 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

धारा-5 के उपबंध के उल्लंघन के अभियुक्त व्यक्ति का नाम , फोटोग्राफ मोहल्ला में ऐसी किसी महत्वपूर्ण स्थान पर जहां अभियुक्त सामान्यतः निवास करता हो। यो ऐसी जगह पर जहां वह विधि प्रवर्तन अधिकारियों से अपने आप को छिपाता हो, प्रकाशित किया जाएगा।

विधानमंडल में पास करना पडेगा अध्यादेश

अब योगी आदित्यनाथ सरकार को इस अध्यादेश को पास कराने के लिए राज्य विधानमंडल सत्र के दोनों सदनो से पास कराना पडेगा। यानि अब योगी सरकार को इसे ‘विधान सभा’और ‘विधान परिषद’ से पास करना पडेगा उसके बाद ये अध्यादेश का रुप ले लेगा।

ये भी पढे-योगी सरकार ने किया श्रमिक कल्याण आयोग की स्थापना।

टीम, भारतीय बुलेटिन
Author: टीम, भारतीय बुलेटिन

Get all the latest news from the Bhartiya Bulletin Team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

Rashifal

Stock Market Updates

Live Cricket Updates