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दीवाली की खुशियां परिवार संग मनाएंगे आर्यन खान, बेल हुयी मंजूर, कल या शनिवार तक होंगें परिवार के साथ।

मुंबईः  बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान और अन्य की जमानत अर्जी पर सुनवाई शुरू एनसीबी (NCB) का प्रतिनिधित्व करने वाले एएसजी अनिल सिंह का कहना था कि आरोपी नं 1 आर्यन खान (Aryan khan) ड्रग्स का पहली बार उपभोक्ता नहीं है, वह ड्रग पेडलर्स के संपर्क में था।

NCB) का प्रतिनिधित्व करने वाले एएसजी अनिल सिंह का पक्ष

एनसीबी (NCB) का प्रतिनिधित्व करने वाले एएसजी अनिल सिंह ने बॉम्बे एचसी को बताया, “रक्षा ने परीक्षण के बारे में बात की है। परीक्षण क्यों? हमारा मामला खपत का नहीं बल्कि कब्जे का है।

एएसजी अनिल सिंह कहते हैं, ”अगर हमने व्हाट्सएप चैट पर भरोसा किया, तो उसने (Aryan khan) आर्यन खान व्यावसायिक मात्रा में ड्रग्स की बिक्री करने की कोशिश की थी।

वह आगे कहते हैं, “एक्स्टसी व्यावसायिक मात्रा का था। यह नहीं कहा जा सकता कि दवा व्यक्तिगत उपभोग के लिए थी।”

एएसजी अनिल सिंह बॉम्बे एचसी को बताते हैं, “आर्यन खान को पता था कि अरबाज के कब्जे में है। चरस धूम्रपान के लिए था और यह दोनों की खपत के लिए था, हालांकि यह अरबाज के साथ शारीरिक रूप से था।”

फिर एएसजी अनिल सिंह का कहना था कि गिरफ्तारी ज्ञापन में व्यावसायिक मात्रा (ड्रग्स की) का उल्लेख है और इसमें यह भी उल्लेख है कि उनका आर्यन खान (Aryan khan) व्यावसायिक मात्रा से संबंध था।

मुकुल होतगी का पक्ष (आर्यन के वकील)

भारत के लिए पूर्व अटॉर्नी-जनरल मुकुल रोहतगी (Mukul Rohtagi), आर्यन खान (Aryan Khan) का प्रतिनिधित्व करते हुए, एएसजी अनिल सिंह, जो मामले में एनसीबी (NCB) का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, के प्रस्तुतीकरण के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष अंतिम प्रस्तुतियाँ शुरू करते हैं।

आर्यन खान का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व अटॉर्नी-जनरल मुकुल रोहतगी का कहना है कि खान जहाज पर अरबाज और अचित के अलावा किसी को नहीं जानता था।

“अचित को 4 दिनों के बाद गिरफ्तार किया गया था। उसके बारे में कहा गया था। डीलर और उसके पास 2.4 ग्राम (दवा का) था। एक डीलर के पास 200 ग्राम होना चाहिए,” वह बॉम्बे एचसी को बताता है। इस तरह लंबी बहस के बाद आज शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अंततः जमानत मिल गयी साथ ही अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी बेल मिल गयी।

आर्यन खान का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व एजी मुकुल रोहतगी के अनुसार बॉम्बे HC ने 3 दिन तक दलीलें सुनने के बाद आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा को जमानत दे दी है। विस्तृत आदेश कल दिया जाएगा। उम्मीद है कल या शनिवार तक सभी जेल से बाहर आ जाएंगे।

Author: टीम, भारतीय बुलेटिन

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