नयी दिल्लीः दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर शहर में अस्पतालों की निर्माण गतिविधियों की अनुमति देने का आग्रह किया। ये हलफनामा कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
दिल्ली सरकार का कहना है कि कोविड-19 की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए और उसका मुकाबला करने के लिए उसने अपने अस्पताल के बुनियादी ढांचे में सुधार करना शुरू कर दिया था इसलिए 7 नए अस्पतालों का निर्माण शुरू कर दिया था, लेकिन निर्माण प्रतिबंध के कारण काम बंद हो गया है।
इसके अलावा, रोगियों के लाभ के लिए राष्ट्रीय राजधानी में बेहतर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए 19 सरकारी अस्पतालों में काम किया जा रहा है, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि अस्पतालों में निर्माण कार्य को प्रतिबंध से मुक्त किया जाए।
दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के अपने निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग गठित द्वारा flying squads constituted किये गये हैं।
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