फरीदाबादः हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला (Om Prakash Chautala) को आज आज दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत (Rouse Avenue Court) सजा सुना सकती है। आप को बता दें कि चौटाला को साल 2006 में आय से ज्यादा संपत्ति मामले में दोषी पाया गया था। जिसके बाद उन पर ये मामला दर्ज किया गया था। ये भी बता दें कि वहीं शिक्षक भर्ती मामले में चौटाला पहले ही दस साल की सजा काट चुके हैं। (हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सजा काटने के बाद जेल से रिहा होने के एक साल से भी कम समय के बाद, दिल्ली की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 21 मई को उन्हें आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने का दोषी ठहराया था)
सीबीआई (CBI) ने यह मामला साल 2006 में दर्ज किया था और आरोप लगाया था कि ओमप्रकाश चौटाला (Om Prakash Chautala) ने आय से 189 गुना ज्यादा पैसा कमाया था। सीबीआई ने इसी आधार पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में ओमप्रकाश चौटाला (Om Prakash Chautala) को आरोपी बनाया था। यह मामला 1995 से साल 2005 के बीच का है।
आईएनएलडी प्रमुख चौटाला पर साल 1993 से 2006 के बीच अज्ञात स्रोतों से करीब 6.09 करोड़ की अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप था। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 19 मई को चौटाला को दोषी करार दिया था।
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